नायब तहसीलदार-
राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, नायब
तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।